चुनाव खर्च का विवरण न देने पर उम्मीदवार तीन वर्ष तक के लिए अयोग्य घोषित
रीवा एमपी: विधानसभा आमचुनाव 2018 में विधानसभा क्षेत्र 72 देवतालाब से श्री गौरीशंकर साकेत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में शामिल हुए थे। श्री साकेत द्वारा निर्धारित समय सीमा में चुनाव खर्च का विवरण न देने तथा इस संबंध में जारी निर्वाचन आयोग के नोटिस का उत्तर न देने पर आयोग द्वारा कार्यवाही की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा श्री गौरीशंकर साकेत निवासी ग्राम फरहदा, बरहा टोला, तहसील मऊगंज, जिला रीवा को तीन वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने के आयोग्य घोषित कर दिया है। यह कार्यवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ‘क’ के तहत की गई है। श्री साकेत आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख 28 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए गए हैं। इस अवधि में श्री साकेत संसद के किसी भी सदन, किसी भी विधानसभा अथवा विधान परिषद के निर्वाचन के लिए निरर्हित घोषित किए गए हैं।