अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का दिया आदेश !
आशुतोष सिंह की रिपोर्ट :
त्वरित न्यायालय प्रथम मनमोहन चौधरी की अदालत ने बखरी थाना कांड संख्या 44/97 के नामजद अभियुक्त उक्त थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी जितेंद्र राय को पर्याप्त सबूतों के आधार पर धारा 302 364 201/34 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। उक्त अभियुक्त पर 16 जून 1997 की शाम 6:30 बजे देवनारायण केसरी के पोते नाबालिक बच्चा अरुण केसरी को अपहरण कर ले भागा और उसकी हत्या कर दी थी। अभियुक्त ने साक्ष्य छुपाने की गरज से लाश को एक ग्रामीण सागर कुंवर के बगीचे में फेंक दिया था। इस मामले में एपीपी संतोष कुमार वर्मा ने कुल 5 गवाहों से घटना जनित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराया। इसके बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।