31 अगस्त 2022 तक मछली के आखेट को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है
इटावा यूपी: अपर जिलाधिकारी वि./रा. जय प्रकाश ने बताया कि राजस्व अनुभाग-2 द्वारा जनपद इटावा की सीमान्तर्गत बहने वाली सभी जल धाराओं में 01 जून से 31 अगस्त 2022 तक मछली के आखेट को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है । दि. 01 जून से 31 अगस्त 2022 तक की अवधि में मत्स्य आखेट/ शिकारमाही, मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने , नष्ट करने एवं बेचने तथा प्रजनन अविध में मछली शिकारमाही को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबन्धों में उल्लंघन की अवधि में उ. प्र. मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

