रीवा

नगरीय निकाय निर्वाचन में विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित कराने के पहले सर्टिफिकेशन जरूरी

नगरीय निकाय निर्वाचन में विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित कराने के पहले सर्टिफिकेशन जरूरी

रीवा एमपी: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिये समचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीव्ही केबिल एवं सिनेमा हाल में विज्ञापन प्रकाशित अथवा प्रसारित किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक मीडिया, टीव्ही केबल, सिनेमा हॉल या रेडियो पर विज्ञापन का प्रकाशन अथवा प्रसारण करना चाहता है, तो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॅानिटरिंग कमेटी से अनुमोदन (सर्टिफिकेशन) प्राप्त करने के बाद ही उसका प्रकाशन या प्रसारण करा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के लिए निर्धारित प्रारूप में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी को विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण के पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन देना होगा। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं उसके अभ्यर्थी को यह आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण की तारीख से तीन दिन पूर्व तथा गैर-पंजीकृत राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अथवा अन्य आवेदक को अनुमोदन के लिए अपना आवेदन मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी को विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण की तारीख के सात दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में देना होगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन के लिए प्राप्त आवेदन का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदक को निर्णय से अवगत कराया जायेगा। प्रिंट मीडिया में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जारी होने वाली सामग्री का अनुप्रमाणन लेना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीव्ही केबिल, सिनेमा हॉल एवं रेडियो में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित अथवा यथा संशोधित विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण ही कराया जा सकेगा। राज्य आयोग ने विज्ञापनों को लेकर यह दिशा-निर्देश आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो इसके मद्देनजर जारी किया है। आयोग के मुताबिक एडवरटाइजिंग एजेंसी अथवा किसी भी अन्य प्रचार माध्यमों पर भी यही प्रावधान लागू होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मीडिया के सभी संस्थानों से भी आग्रह किया है कि मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के बिना अनुमोदन के राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण न किया जाये।

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