रीवा

सिलपरा कैनाल ब्रिाज के मरम्मत कार्य के लिए 15 अक्टूबर तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

सिलपरा कैनाल ब्रिाज के मरम्मत कार्य के लिए 15 अक्टूबर तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि सिलपरा स्थित कैनाल ब्रिाज के नीचे (रीवा-शहडोल मार्ग के 7/2 में ) मरम्मत कार्य के लिए भारी वाहनों का आवागमन 15 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमि. द्वारा सिलपरा कैनाल ब्रिाज का निर्माण किया गया था।
कलेक्टर ने बताया कि उक्त मरम्मत कार्य के निमार्णाधीन अवधि तक पूर्व प्रचलित मार्ग से वाहनों को प्रतिबंधित कर अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आवागमन हेतु डायवर्टेड मार्ग शहडोल सीधी, सिंगरौली से आकर (वाया गोविंदगढ़) से रीवा की ओर आने वाले भारी वाहन गोविंदगढ़ से बेला की ओर होते हुए रीवा एवं प्रयागराज की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर सकेगे। उन्होंने बताया कि रीवा से शहडोल, सीधी, सिंगरौली की ओर (वाया गोविंदगढ़) से जाने वाले भारी वाहन रतहरा-बेला होते हुए गोविंदगढ़ से शहडोल, सीधी, सिंगरौली की ओर जायेंगे। उन्होंने आदेश जारी किया है कि चार पहिया, दो पहिया ऑटो वाहन गड्डी रोड से रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली की ओर आवागमन करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि टोंस परियोजना नहर के नीचे का सड़क मार्ग 200 मीटर दोनों ओर किसी भी प्रकार के वाहनों हेतु आगामी आदेश तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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