मजदूरों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति तथा गणवेश की राशि
रीवा एमपी: भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत रीवा जिले में पंजीकृत बीड़ी मजदूर, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की खदानों में काम करने वाले मजदूर तथा लौह मैग्नीज एवं क्रोम अयस्क खदानों में काम करने वाले मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करने पर ही इसका लाभ मिलेगा।
इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भारत सरकार श्रम मंत्रालय मुनिराज पटेल ने बताया कि शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के तहत कक्षा एक से कालेज तक में अध्ययन करने वाले मजदूरों की संतानों को छात्रवृत्ति तथा गणवेश के लिए एक हजार रुपए की राशि हर वर्ष दी जाती है। छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि 25 हजार रुपए निर्धारित है। पंजीकृत मजदूरों के पुत्र-पुत्री नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप डॉट जीओभी डॉट इन पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 सितम्बर तक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन दर्ज होने के बाद संबंधित शिक्षण संस्थान से अपने आवदेन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करके स्कॉलरशिप पोर्टल पर दर्ज कराएं। आवेदन पत्र के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की ही होगी। पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से गणवेश तथा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के टेलीफोन नम्बर 0761-2626021 अथवा 2678595 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के टेलीफोन नम्बर 0731-2703530 पर भी समस्या के निदान के लिए संपर्क किया जा सकता है। तय समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।