धान,मक्का बाजरा की बिक्री हेतु कृषक को विभागीय वेबसाइट पर जनपद के समस्त किसान भाईयों को सरकारी धान/मक्का/बाजरा क्रय केन्द्रों पर अपना धान/मक्का/बाजरा विक्रय करने से पूर्व अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य –
इटावा यूपी: अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),जिला खरीद अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान,मक्का, बाजरा की बिक्री हेतु कृषक को विभागीय वेबसाइट पर जनपद के समस्त किसान भाईयों को सरकारी धान/मक्का/बाजरा क्रय केन्द्रों पर अपना धान,मक्का,बाजरा विक्रय करने से पूर्व अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसान भाई किसी भी साइबर कैफे,लाकवाणी केन्द्र,जन सेवा केन्द्र या अपने प्राइवेट लैपटॉप,कम्प्यूटर से अत्यन्त ही सरल प्रक्रिया के द्वारा अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वर्तमान धान क्रय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू०2040 प्रति कु० एवं ग्रेड – ए का रू० 2060 प्रति कु०, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू०1962 प्रति कु० एवं बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू० 2350 प्रति कु० घोषित किया गया है।
उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को निर्देशित किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान,मक्का,बाजरा खरीद योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाये जाने के दृष्टिगत जनपद में उचित दर विक्रेताओं, समितियों के माध्यम से उपरोक्त का व्यापक प्रचार-प्रचार कराना सुनिश्चित करे एवं उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर कृषकों के पंजीयन की सुविधा कराने के साथ ही प्रत्येक उचित दर विक्रेता, सभी समितियों को न्यूनतम 100 कृषकों के पंजीयन का लक्ष्य आवंटित करते हुये कृषक पंजीयन में प्रगति लाना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्राप्त हो सके।