रीवा

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध) नियंत्रण कक्ष स्थापित

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध)
नियंत्रण कक्ष स्थापित

विशाल समाचार टीम रीवा:-
रीवा एमपी: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध) के सफलता पूर्वक संपन्न कराने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर कर्मचारियों की ड¬ूटी लगाई है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07662-250209 है। नियंत्रण कक्ष में प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अशोक कुमार चतुर्वेदी को, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सुरेन्द्र मिश्रा को, शाम 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक अल्केश खरे को तथा रात्रि 12 बजे से प्रात: 7 बजे तक एनुल हक की ड¬ूटी लगाई गई है।

कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए – पंचायत उप निवार्चन के लिए मतदान दल गठन का दायित्व आरपी मिश्रा सहायक वर्ग तीन व राजनारायण मिश्रा उच्च श्रेणी शिक्षक को सौंपा गया है। जबकि राजेश त्रिपाठी सहायक वर्ग 3 नाम निर्देशन/निर्वाचन सामग्री व्यवस्था, रमेश तिवारी सहायक शिक्षक सांख्यिकीय जानकारी का संग्रहण एवं प्रेषण तथा अल्केश खरे निर्वाचक नामावली/मतदाता पर्ची की व्यवस्था का कार्य देखेंगे।

अवकाश प्रतिबंधित – जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। उप निर्वाचन के कार्य में किसी भी तरह का व्यवधान न हो इसके लिए जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही रीवा जिले के अतिरिक्त प्रभार के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में में जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

स्ट्रांगरूम एवं मतगणना स्थल का चयन करने के निर्देश – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग आफीसर पंचायत (मऊगंज को छोड़कर) को निर्देश दिए हैं कि पंचायत उप निर्वाचन में 5 जनवरी को मतदान के तुरंत पश्चात पंच पद की मतगणना तथा 9 जनवरी को प्रात: 8 बजे से खण्ड मुख्यालय में सरपंच पद की मतगणना की जाएगी। ईव्हीएम/मतदान संबंधी अभिलेखों की सुरक्षा हेतु स्ट्रांगरूम एवं गणना स्थल का चयन कर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश – पंचायत उप निर्वाचन में 5 जनवरी को मतदान तथा मतदान के पश्चात पंच पद की मतगणना एवं 9 जनवरी को खण्ड मुख्यालय में सरपंच पद की मतगणना सहित 10 एवं 11 जनवरी को जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल को दिए गए हैं।

अवैध शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण व परिवहन पर प्रतिबंध – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पंचायत उप निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपादन के उद्देश्य से अवैध शस्त्र, बारूद, विस्फोटक पदार्थ के भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने मतदान दिवस के तीन दिन पूर्व एवं मतदान के दिन वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा असमाजिक एवं आपराधिक तत्वों एवं कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। वाहनों का दुरूपयोग करने तथा मतदाताओं को लाने व ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button