*जयस्तंभ वंदना समारोह के मद्देनजर जिला कलक्टर के निषेधाज्ञा*
विशाल समाचार पुणे टीम:-
पुणे महाराष्ट्र: कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख दिनांक 30 दिसम्बर 2 जनवरी 2023 को प्रातः 6 बजे तक पुणे ग्रामीण जिला की सीमा में पेरने फाटा में आयोजित होने वाले जयस्तंभ प्रणाम समारोह की पृष्ठभूमि में नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू की गई है।
तदनुसार, यह पोस्ट करने वाले व्यक्ति और समूह व्यवस्थापक की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से किसी भी अफवाह, सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले झूठे संदेशों, झूठी सूचनाओं को पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा। पुणे ग्रामीण सीमा के भीतर के गांवों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी विभागों और व्यवस्थाओं को छूट रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा का भागी होगा।