स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा लखनऊ, आगरा शहरों में 23 फरवरी से एक सप्ताह का चलाया जाएगा ‘थूकना मना है’ अभियान
आगरा और लखनऊ में G-20 के तहत किए गए सौंदर्यीकरण कार्य को बनाए रखने के लिए की गई पहल
01 मार्च तक चलाया जाएगा ‘थूकना मना है’ विशेष अभियान
खुले में पेशाब करने, थूकने या गन्दगी फैलाने पर 50 रुपये से 250 रुपये तक वसूला जाएगा जुर्माना
खुले में थूकने वालों को ‘मि. या मिसेज पीकू’ का खिताब दिया जाएगा
लखनऊ विशाल समाचार टीम की रिपोर्ट:-
प्रदेश में जी-20 के तहत किए गए सौन्दर्यीकरण को बनाए रखने के लिए 23 फरवरी से 01 मार्च,2023 तक एक सप्ताह का आगरा और लखनऊ शहर में ‘थूकना मना है’ अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय द्वारा संचालित इस अभियान के तहत नगर निगम आगरा और लखनऊ में किए गए सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा इस संबंध में आगरा और लखनऊ के नगर आयुक्त को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निदेशक श्रीमती नेहा शर्मा ने बताया कि राज्य के नगरों को Good to Great बनाने का प्रयास निरंतर चल रहा है। इसी कड़ी में उन्हें वैश्विक मापदंडों पर भी श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया गया है। आगरा और लखनऊ में G-20 की बैठकों का
आयोजन किया गया। इसके लिए दोनो शहरों में G-20 corridor का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया था। अब उसकी निरन्तरता को बनाये रखना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब “थूकना मना है” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की गाइडलाइन के मानको के अनुसार साफ-सफाई, litter free zone, Red & yellow Spot, open urination के प्रति जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित कराया जाएगा।
250 रुपये तक का जुर्माना
उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें, 06 लाख या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में 250 रुपये, छह लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये जुर्माना लागू है। आदेश में साफ किया गया है कि इस अभियान के दौरान मौके पर ही चालान भी काटा जायेगा। रेड एवं येलो स्पॉट पर थूकते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह नो गार्बेज जोन में यदि गंदगी फैलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खुले में थूकने वाले को ‘Mr/Ms Pikoo (पीकू का खिताब देकर सम्मानित किया जायेगा।
यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी
1. “थूकना मना है” अभियान के अन्तर्गत आटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन एवं मुख्य मार्ग पर आटो रैली का आयोजन किया जाएगा।
2. G-20 समिट कॉरिडोर के साथ-साथ सेल्फी पॉइंट्स/ अस्थायी स्मारकों के पास SBM ब्रांडिंग एवं खुले में थूकने पर जुर्माना का प्रावधान हेतु होर्डिंग लगाई जाएंगी।
3. रेडियो / पब्लिक एनाउन्समेंट द्वारा खुले में थूकने पर लगाये जाने वाले जुर्माने की जानकारी दी जाएगी।
4. पुलिस प्रशासन को उक्त अभियान के समर्थन और समन्वय स्थापित किया जाएगा।
5. नगर विकास की बसों / स्थानीय बसों / ऑटो पर थूकने पर लगाये जाने वाले जुर्माने का संदेश बस पैनल के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।
6. स्थानीय NGO को शामिल कर व्यापक जागरूकता और सार्वजनिक जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
7. “थूकना मना है” अभियान के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेशन एवं टी-शर्ट वितरण किया जाएगा।