जनपद की शान्ति व्यवस्था के संचालन हेतु दिनांक 04.05.2023 से दिनांक 13.05.2023 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा,
इटावा यूपी: जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-9, लखनऊ की अधिसूचना के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34800 (पे ग्रेड रू. 4600) लेवल-7 या उच्चतर वेतन बैण्ड / लेवल का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को जनपद की शान्ति व्यवस्था के संचालन हेतु दिनांक 04.05.2023 से दिनांक 13.05.2023 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करते हुए ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियां प्रदान की गयी हैं, जिनका प्रयोग वे अपने-अपने जिले की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।
अतः उपरोक्त अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 में नियुक्त किये गये समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34800 (पे ग्रेड रू. 4600) लेवल-7 या उच्चतर वेतन बैण्ड / लेवल का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को जनपद की शान्ति व्यवस्था के संचालन हेतु दिनांक 04.052023 से दिनांक 13.05.2023 तक की अवधि के लिए एतद्द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जाने वाली समस्त शक्तियों प्रदान की जाती हैं, जिनका प्रयोग वे जनपद इटावा की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे। उक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के रूप में जाना जायेगा।



