14 वर्ष की कम आयु वाले किशोर बालक/बालिका से किसी भी प्रकार का काम न लें तथा 18 वर्ष से कम आयु के किशोर बालक/बालिका को शिक्षा हेतु प्रेरित करें,नहीं तो होगा मुकदमा दर्ज
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा
इटावा यूपी: सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार तथा श्रमायुक्त उ०प्र० एवं जिलाधिकारी महोदय इटावा के निर्देशानुसार जनपद इटावा में 8 जून से 30 जून तक बाल श्रम मुक्त अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है ।
उक्त के क्रम में उक्त अभियान मार्केट एरिया रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड होटल ढाबा, उद्योग ईंट भटटा देह व्यापार आदि स्थल आर्वत होगें उक्त स्थल या अन्य स्थलों पर बाल श्रम करते हुये किशोर बालक / बालिका पाये गये तो सेवायोजक / दोषियों के विरुद्ध बाउन्डेड लेवर एक्ट 1986 की धारा 3, 14 आदि के तहत समुचित धाराओं में अभियोजन पंजीकृत आदि नियमानुसार कार्यवाही आपेक्षित है। उन्होंने उक्त कम में जनपद वासियों को सूचित किया है कि 14 वर्ष की कम आयु वाले किशोर बालक/बालिका से किसी भी प्रकार का काम न लें तथा 18 वर्ष से कम आयु के किशोर बालक/बालिका को शिक्षा हेतु प्रेरित करते हुये उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपना योगदान दे। 14 वर्ष की आयु से कम, काम करते पाए गए बाल श्रमिक को तत्काल अवमुक्त कराते हुये सेवायोजक के विरुद्ध खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेद एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किया जाएगा तथा 20000 प्रति बाल श्रमिक का जुर्माना भी देय होगा तथा बाल श्रम संबंधि किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु तत्काल श्रम कार्यालय से सम्पर्क करे।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी इटावा मो0-6387408716, 9528549559 |