OPERATION CONVICTION
इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष साश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
जनपद इटावा में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना सैफई व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष साश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण,दिनांक 18.01.2020 को वादिनी सुनीता देवी पत्नी स्व0 सुनील कुमार ग्राम झींगूपुर, सैफई ,इटावा ने जमीन के हिस्से पर लालच के चलते उसके पति की हत्या करने के संबंध मे जेठ धर्मेन्द्र सिंह, जेठानी व चचिया देवर के विरुद्ध थाना सैफई पर तहरीरी सूचना दी ।
जिसके संबंध मे थाना सैफई पर मु०अ०सं० 06/2020 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ०नि० श्री बृजेश द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र चोब सिंह निवासी ग्राम झींगूपर थाना सैफई जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 07.02.2020 को आरोप पत्र संख्या 12/20 धारा 304 भादवि में न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सैफई पुलिस टीम,पैरोकार का. हरिओम पाण्डेय एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व ADGC श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप *उक्त आरोपी को दिनांक 27.07.2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं०-7) इटावा श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा 10 वर्ष का साश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-1. धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र चोब सिंह निवासी ग्राम झींगूपर थाना सैफई जनपद इटावा ।