अपराधइटावा

पैरवी के चलते अवैध तमंचे के साथ लूट एवं चोरी का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को  न्यायालय इटावा द्वारा 08 वर्ष साश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड दिया

पैरवी के चलते अवैध तमंचे के साथ लूट एवं चोरी का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को  न्यायालय इटावा द्वारा 08 वर्ष साश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड दिया

शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा 

OPERATION CONVICTION
इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचे के साथ लूट एवं चोरी का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को  न्यायालय इटावा द्वारा 08 वर्ष साश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्डस कालोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते तमंचे के साथ लूट एवं चोरी का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को  न्यायालय इटावा द्वारा 08 वर्ष साश्रम कारावास व 1000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
दिनांक 25.07.2015 भरथना ओवर ब्रिज के नीचे सुन्दरपुर जाने वाली रास्ते पर अभियुक्त द्वारा अवैध तमंचे के साथ लूट एवं चोरी का घटना कारित कर जिसके संबंध मे थाना फ्रेड्स कॉलोनी पर मु०अ०सं० 29/2015 धारा 398,401 भादवि 10/12 द०प्र० क्षे0 उ0 अधिनियम बनाम अभियुक्त सोनू कठेरिया उर्फ छोटे पुत्र किशन स्वरूप, 04 नफर आदि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ.नि. दिनेशचन्द्र मौर्या द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सोनू कठेरिया उर्फ छोटे पुत्र किशन स्वरूप निवासी कटरा फतेह महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 17.10.2015 को आरोप पत्र संख्या 37/15 धारा 398,401 भादवि में  न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम,पैरोकार का. पवन आर्या एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व ADGC श्री कौशलेन्द्र तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को  न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 27.07.2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश इटावा(कोर्ट नं0-5) श्री नीरज कुमार गर्ग द्वारा 08 वर्ष साश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।*
सजायाफ्ता अपराधी
1. सोनू कठेरिया उर्फ छोटे पुत्र किशन स्वरूप निवासी कटरा फतेह महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

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