विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई
आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का डीएम व एसपी ने दिया आदेश
विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटा जाएगाः *डीएम व एसपी*
सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का डीएम व एसपी ने दिया निदेश
सीतामढी से विशाल समाचार टीम
सीतामढ़ी, शुक्रवार, दिनांक 28.07.2023ः- जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा मुहर्रम त्योहार, 2023 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अधिकारीद्वय ने कहा कि विधि-व्यवस्था का संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। डीएम व एसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें।
विदित हो कि इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार दिनांक 29 जुलाई, 2023 को मनाये जाने की सूचना है।
डीएम मनेश कुमार मीणा व एसपी श्री मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल को भी लगाया गया है। अधिकारीद्वय द्वारा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
डीएम एवं एसपी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय पर निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे।
मोहर्रम- 2023 के अवसर पर समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा में कार्यरत दूरभाष संख्या 06226-250316 पर एक नियंत्रण कक्ष 27 जुलाई के 6:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 31 जुलाई के 6:00 बजे पूर्वाहन तक 24 घंटे तक रहेगा।
डीएम व एसपी अनुमंडलवार तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अधिकारीद्वय के निर्देश पर सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।
डीएम व एसपी ने पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स से संवाद कायम रखने का निदेश दिया है।
डीएम मनेश कुमार मीणा व एसपी श्री मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुज्ञप्ति का कोई जुलूस नहीं निकले।अपने क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के मार्ग का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कर लें।
डीएम व एसपी ने कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान साउण्ड बॉक्स, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा निर्धारित मानक से उच्च डेसिबल में ध्वनि का उत्सर्जन किये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया कि लाउडस्पीकर छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही निर्धारित डेसीबल के अनुरूप बजाये जाएँ। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगा।
डीएम व एसपी ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 107/108/109/110/113/116/151 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके द्वारा अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 153 एवं 305 (यथा संशोधित) के अंतर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध दण्ड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएँ अब संज्ञेय और गैर जमानती है।
डीएम श्री मीणा व एसपी श्री तिवारीने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने संबंधित थाना क्षेत्र में पर्व के दरम्यान 24 घंटे गश्ती सुनिश्चित करेंगे। सीसीटीवी से गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
डीएम व एसपी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसका उल्लंघन पाए जाने पर सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सहायक उत्पाद आयुक्त इस हेतु लगातार छापामारी सुनिश्चित करेंगे।
डीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी संबंधित विभागों-नगर निकाय, पेसू, स्वास्थ्य, अग्निशाम, यातायात आदि- के पदाधिकारी अपने-अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।
✓ नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि मुहर्रम के अवसर पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखें। पर्याप्त संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए।
✓ पुलिस अधीक्षक, यातायात उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
✓ मुहर्रम के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस सिविल सर्जन प्रतिनियुक्त करेंगे। चिकित्सकों की रोस्टरवार ड्यूटी लगायी जाएगी । सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर अस्पताल अलर्ट पर रहेंगे।
✓ जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निर्देशित किया गया कि मुहर्रम के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु फायर दस्ता प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
डीएम व एसपी ने कहा कि उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अधिकारीगण मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित पदाधिकारी सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
डीएम श्री मीणा व एसपी श्री तिवारी ने कहा कि मुहर्रम शांति एवं सौहार्द्र का पर्व है। इससे आपसी भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है।
डीएम व एसपी ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य-निर्वहन करने का निदेश दिया है