समस्त सम्बन्धितों को सूचित किया है कि यथा स्थिति पेंशनर , पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार इटावा को तत्काल प्रदान की जायें
रिपोर्ट विशाल समाचार टीम इटावा
इटावा यूपी: मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने कोषागार इटावा से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों ,पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया है कि “ऐसे प्रकरण कोषागार इटावा के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर ,पारिवरिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार इटावा को विलम्ब से दी जाती है। जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन , पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके जीवित प्रमाण पत्र की वैधता की तिथि तक जारी रहता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को सूचित किया है कि यथा स्थिति पेंशनर , पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार इटावा को तत्काल प्रदान की जायें, यह पेंशनर ,पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकायें के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।