बाल संप्रेक्षण गृह एवं हरिबाल गृह में विधिक साक्षरता शिविर सपन्न
रिपोर्ट आलोक कुमार तिवारी रीवा
रीवा एमपी: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा के नेतृत्व में बाल संप्रेक्षण गृह परीवा एवं हरियाल गृह रीवा में 28 अक्टूबर को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया शिविर में सचिव अहमद रजा के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं बालको को विधिक सेवा योजना के बारे में जानकारी दी। श्रीमती कंचन गुप्ता विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी जय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता एवं नौलिक कर्तव्यों एवं नालसा योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उक्त अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह की अधीक्षक अजना पचौरी समाजसेवी मुकेश मंगल, परालीगल वालंटियर्स य बालकगण उपस्थित रहे।