कलेक्टर ने 10 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अपराधियों को हुए जिला बदर के आदेश
रिपोर्ट धर्मेंद्र गुप्ता मऊगंज
रीवा एमपी: . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 10 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 10 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अरूण कुमार गौतम उर्फ कमाण्डो पिता राधेश्याम गौतम आयु 44 वर्ष निवासी ग्राम जोरिहा टोला सोनौरी थाना सोहागी, पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया आयु 24 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला घोघर थाना सिटी कोतवाली, राजतिलक लोनिया उर्फ कल्लू पिता प्रदीप लोनिया आयु 24 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला घोघर थाना सिटी कोतवाली, अशोक कोल पिता लालता कोल आयु 25 वर्ष निवासी पीके स्कूल के पीछे थाना अमहिया, अतुल सिंह पटेल पिता महेश सिंह आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम धौचट थाना चोरहटा, नंदनकुमार पटेल पिता अनुसइया प्रसाद पटेल आयु 66 वर्ष निवासी ग्राम गोरगांव थाना रायपुर कर्चुलियान, शिवम द्विवेदी उर्फ बोस देवेन्द्र प्रसाद आयु 28 वर्ष निवासी बांसा देविन टोला थाना गोविंदगढ़, आकाश मिश्रा पिता उमेश मिश्रा आयु 35 वर्ष निवासी रहट थाना चोरहटा, गोपाल सिंह पिता शिवनाथ सिंह आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम डगरदुआ थाना गढ़ तथा विनय सिंह पिता रणजीत सिंह आयु 30 वर्ष निवासी बजरंग नगर थाना विश्वविद्यालय को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।