वोटिंग मशीन में होगा नोटा का भी बटन
रिपोर्ट विशाल समाचार टीम
रीवा एमपी: . विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर से प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नही देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नही नॉन आफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नही की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा। उम्मीदवारों की कुल संख्या यदि 10 है तो अगला 11वां बटन नोटा को होगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियम 49-ण के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।