1 जनवरी, 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27 अक्टूबर,2023 को सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 नियत है
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
इटावा यूपी: अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27 अक्टूबर,2023 को सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 नियत है।जिसमें एक पात्र नागरिक जो 01-01-2024 को तथा वर्ष 2024 में पश्चात्वर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01अप्रैल, 2024,01 जुलाई, 2024 या 01 अक्टूबर, 2024 में से किसी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है, वह भी सूचना की तारीख से अग्रिम प्रारूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगाऔर उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा। नए मतदाताओं द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म -6, विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने /हटाने के प्रस्ताव के लिए आप आक्षेप हेतु फार्म-7 , विद्यमान निर्वाचक नामावली /ईoपीoआईoसीo प्रतिस्थापन/ दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों के सुधार/ निवास स्थानांतरण हेतु फार्म – 8 प्रयुक्त होंगे। उक्त फॉर्म ऑनलाइन https://voterseci,gov,in पर भरे जा सकते हैं। अथवा ऑफलाइन संबंधित पदाभिहित स्थलों पर जमा किए जा सकेंगे। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2024 के दौरान आयोजित विशेष अभियान 25 नवंबर, 2023 (शनिवार), 26 नवंबर, 2023 (रविवार) एवं 2 दिसंबर 2023 (शनिवार),03 दिसंबर 2023 (रविवार) को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेबिल अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी पूर्वाहन 10:00 बजे से अपरन्ह 4:00 तक अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का नि:शुल्क निरीक्षण कराएंगे तथा जन सामान्य द्वारा वांछित फॉर्म उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराएंगे तथा जन सामान्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भरे हुए फार्मो को प्राप्त करके पावती रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ लेवल एजेंट भी उपस्थित रह सकते हैं उक्त के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मतदान केदो पर नियुक्त किए गए पदाभिहित अधिकारी अभियान अवधि दिनांक 27 10 2023 से 9 12 2013 तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वांचल 10:00 से शाम 4:00 बजे तक उपस्थित रहकर जन सामान्य को निर्वाचक नामावली का निशुल्क निरीक्षण कराएंगे और संबंधित को वंचित फार्म उपलब्ध कराएंगे तथा जन सामान्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भरे हुए फार्म प्राप्त करके पवती रसीद भी देंगे। समस्त कार्यालय अध्यक्ष जनपद इटावा को सूचित किया जाता है कि जिन अधिकारी /कर्मचारी की तैनाती संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पदाविहित अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्त किया गया है उन्हें उक्त कार्य अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ आयोग द्वारा वांछित मानक के अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित करें तथा संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से यह स्वयं सुनिश्चित करें कि पदभीहित अधिकारी बी o एलo ओo सुपरवाइजर आयोग के मानक के अनुरूप कार्य कर रहे अथवा नहीं यदि नहीं कर रहे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त कार्य कार्य हेतु अपने मूल विभाग/ कार्यालय से कार्य मुक्त न किया जाए। समस्त पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया है कि वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशन में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुरूप शत प्रतिशत कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।जिस व्यक्ति की नियुक्ति बूथ लेवल अधिकारी पड़ा पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर के पद पर की गई है वही व्यक्ति कार्य करेगा यदि नियुक्त कर्मचारी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जाएगा तो संबंधित नियुक्त मूल कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2024 हेतु नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का कार्य करना है तथा किसी भी दशा में अपने मूल विभाग से कर मुक्त नहीं होना है सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे विशेष अभियान तिथियां को अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। तथा यदि कोई भी पदाभिहित अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजर अनुपस्थित पाया गया तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षण कार्य के लिए जनपद स्तर पर नामित किए गए विधानसभा क्षेत्रवार सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित मध्य स्थलों पर भ्रमणशील रहेंगे तथा पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त बीoएलo ओo/ सुपरवाइजरो की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। तथा वे माननीय माननीय आयोग की मानक के अनुसार सुपरवाइजर बीएलओ द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का विवरण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे ।और उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद में 940 मतदान केंद्र एवं 1342 मतदेय स्थल अनुमोदित हैं। उक्त मतदान केंद्र शासकीय एवं गैर शासकीय भवनों में अवस्थित हैं। जिन भवनों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उक्त भवनों के प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि वे भवनों को पूर्वांहन10:00 बजे से शाम 4:00 तक खुलवाना सुनिश्चित करेंगे और वांछित फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।