मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनार्न्तगत अनु० जाति/सामान्य वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह कराया जा रहा
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
इटावा यूपी: जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनार्न्तगत अनु० जाति/सामान्य वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह कराया जा रहा है। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। आवेदक की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु रु0 2.00 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजनार्न्तगत कन्या के खाते में रु0 35000/- तथा रु० 10000/- की उपहार स्वरूप सामग्री प्रतिजोडा प्रदान की जायेगी। दिनांक-05.12. 2023 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अर्न्तगत दिनांक-03.12.2023 तक 345 व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा चुका है, जिसकी जाँच सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह का आयोजन नुमाईस पण्डाल में प्रातः 10:00 बजे से भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधि एवं जनपद के अधिकारीगण वैवाहिक जोडों को आशीर्वाद प्रदान करने पहुंचेंगे।