लखनऊ

ऊर्जा मंत्री ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से ओटीएस में दी गयी छूट का लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की

रिपोर्ट धर्मेन्द्र कुमार वर्मा लखनऊ

ऊर्जा मंत्री ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से ओटीएस में दी गयी छूट का लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने की अपील की

अधिकारी बकाये के भुगतान के लिए बकायेदारों को अधिक से अधिक प्रेरित करें

एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसम्बर तक

घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को मिल रही 80 प्रतिशत की छूट

अभी भी उपभोक्ता ओटीएस का लाभ लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करा लें

31 दिसम्बर के बाद विद्यु त बिलों के बकाये और चोरी के लम्बित मामलों में होगी सख्त कार्रवाई

ओटीएस में मंगलवार तक 35 लाख उपभोक्ताओं ने लिया लाभ, 3500 करोड़ रूपये राजस्व की हुई प्राप्ति, उपभोक्ताओं को 1200 करोड़ रूपये का हुआ फायदा
-श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ:  विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लाई गयी एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत मंगलवार तक पूरे प्रदेश में 35 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया और इससे 3500 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। साथ ही उपभोक्ताओं को भी 1200 करोड़ रूपये का फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में इस दौरान 72 हजार लोगों के कानूनी और आपराधिक मामलों को भी हल किया गया।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही ओटीएस उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही प्रभावी और लाभकारी योजना रही। अब यह योजना अपने अन्तिम दौर में चल रही है। इस योजना का तीसरा चरण 31 दिसम्बर, 2023 तक है। 31 दिसम्बर को योजना समाप्त हो रही है। इसके पश्चात योजना की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। अभी भी जिन लोगों के विद्युत बिलों के बकाये या विद्युत चोरी के मामले लम्बित हैं, वे जल्द से जल्द ओटीएस का लाभ लेकर अपनी विद्युत सम्बंधी समस्याओं का समाधान करा लें। प्रदेश में ओटीएस को ‘‘जल्दी आएं, ज्यादा लाभ पाएं’’ की कसौटी पर चलायी गयी थी। साथ ही किश्तों में भी भुगतान करने की व्यवस्था दी गयी थी। 31 दिसम्बर, 2023 के पश्चात जिस किसी के भी विद्युत बिलों के बकाये और विद्युत चोरी सम्बंधी प्रकरण लम्बित रह जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। योजनान्तर्गत इस अवधि में 01 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवॉट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत के साथ निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।
उन्हांेने बताया कि ओटीएस के तहत मंगलवार तक पूर्वांचल डिस्काम में 9.84 लाख, मध्यांचल में 9.85 लाख, दक्षिणांचल में 7.42 लाख, पश्चिमांचल में 7.67 लाख, केस्को में 18 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। इसी प्रकार विद्युत चोरी के मामलों में पूर्वांचल डिस्काम ने 19,080, मध्यांचल ने 11,165, दक्षिणांचल ने 18,676, पश्चिमांचल ने 21,686 तथा केस्कों ने 1,385 लोगों के प्रकरणों को समाप्त किया।
ऊर्जा मंत्री ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस में दी गयी छूट का लाभ लेकर अपना बकाया जमा कर दें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि बकाये के भुगतान के लिए बकायेदारों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाय।

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