बजट में मोदी सरकार ने किया था ऐलान- जानिए कहां आपको मिल रही है टैक्स में 1 लाख रुपये की छूट?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने ऑर्डर में कहा है कि Tax Demand में छूट टैक्सपेयर्स को उनकी कुल बकाया टैक्स डिमांड पर 1 लाख रुपये तक दी जाएगी. इस एक लाख रुपये की इस लिमिट में टैक्स डिमांड की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर शामिल हैं.
[2/21, 07:43] vishalsamachar: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है, जिसके तहत टैक्स डिमांड पर (Tax Demand) पर छूट देने का आदेश जारी किया है. सीबीडीटी के मुताबिक, 31 जनवरी 2024 तक Income Tax, Property Tax या Gift Tax से रिलेटेड बकाया टैक्स डिमांडों को माफ करने को लेकर एक लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. करदाताओं को ये राहत दिए जाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 पेश करने के दौरान किया गया था. आइए समझते हैं कि कैसे टैक्सपेयर्स को 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल पाएगी?
टैक्सपेयर्स को मिलेगी 1 लाख तक की छूट
सीबीडीटी के इस फैसले से ऐसे करीब 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को लाभ होगा, जिन्हें आयकर विभाग की ओर से एक लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग यानी CBDT ने अंतरिम बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक, 31 जनवरी 2024 तक के पुराने बकाया टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने या उसे खत्म करने की शुरुआत की है. इस संबंध में जारी किए गए आदेश के मुताबिक, एसेसमेंट ईयर 2010-11 तक के लिए हर एसेसमेंट ईयर में प्रति टैक्सपेयर 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड पर छूट दी जाएगी.