थाने में गोली चलाने के मुकदमे से राजाभैया व गोपालजी हुए दोषमुक्त
बसपा शासन काल में ब्लाक प्रमुख चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा
विशाल समाचार टीम प्रतापगढ़: कुण्डा कोतवाली में गोली चलाने के आरोप में कुं० रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया व एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपालजी समेत 20 लोगों पर दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे राजाभैया समर्थकों में खुशी का माहौल है। यह मुकदमा बसपा शासनकाल में ब्लाक प्रमुख के चुनाव को लेकर कोतवाली में गोली चलाने का आरोप लगाते हुए लिखवाया गया था। बसपा शासनकाल के दौरान ब्लाक प्रमुख पद को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों से विवाद बढ़ा तो थाने में ही गोलियां चलाने का आरोप लगाते हुए तड़ेरा गांव निवासी बसपा नेता मनोज तिवारी ने राजाभैया व गोपालजी सहित सत्येंद्र सिंह, डा. कैलाशनाथ ओझा, लालजी निगम, हितेश कुमार उर्फ पंकज, रोहित सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, मोनू सिंह उर्फ आशुतोष सिंह, योगेंद्र सिंह, सर्वेश सिंह, प्रफुल्ल कुमार सिंह उर्फ डब्बू, जुल्फ्क्रिार अहमद, शैलेंद्र कुमार, विनोद कुमार, राम कुमार उर्फ गौरीशंकर, हरिओम शंकर श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह उर्फ नन्हें, शीतला सिंह, द्रोण कुमार उपाध्याय पर विभिन्न आरोप लगाते हुए कोतवाली में भी फायरिंग करने का आरोप लगाया था।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ ने इस मुकदमें के गवाहों को सुना और अधिवक्ताओं की जिरह पर विचार करते हुए फैसला सुरक्षित कर रखा था। 14 वर्ष बाद शुक्रवार को अदालत ने फैसला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय द्वारा बरी किये जाने पर मुक्तेश्वरनाथ ओझा, राजकुमार सिंह, विवेक त्रिपाठी, जय प्रकाश मिश्रा, हरिशंकर सिह हैप्पी, दिनेश तिवारी, राम अचल वर्मा, वन्दना उपाध्याय सहित समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाईयां खिलाकर खुशी का इजहार किया।