इटावा

आगामी त्यौहारों के मध्ये नजर गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक

आगामी त्यौहारों के मध्ये नजर गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक

 

विशाल समाचार टीम इटावा : जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं दिनांक 08 मार्च, 2024 को महाशिवरात्रि व अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिनांक 24 मार्च, 2024 को होलिका दहन, दिनांक 25/26 मार्च, 2024 को होली, दिनांक 29 मार्च, 2024 को गुड-फ्राइडे, दिनांक 30 मार्च, 2024 को ईस्टर सैटरडे एवं माह मार्च, 2024 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में असामाजिक व्यक्तियों/तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय मे गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चंूकि समय कम है अतः ऐसी स्थिति में आदेश का तामीला संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सभ्भव नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्र्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
अपर जिला मजिस्ट्ेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टियूटर, वाटसएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओ का संचार होना संभव हो। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास़्त्र, अस्त्र-शस़्त्र, लाठी ,डण्डा, चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस़्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सके, लेकर विचरण नहीं करेगा।
उक्त अवधि में सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी उनके दुकानदारांे को फेसकवर/मास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
जनपद में माह मार्च, 2024 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बन्द रहेंगी, परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो परीक्षार्थी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा।
कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट- 2005 की धारा-51 से 60 में दिये प्राविधानो के अन्र्तगत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत निर्गत आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 31.03.2024 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button