घर से मतदान में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें – डॉ सोनवणे
डाक मतपत्र से मतदान कराने का दिया गया प्रशिक्षण
अनिल सिंह संवाददाता रीवा : निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं तथा 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए जिन मतदाताओं ने फार्म 12 डी में आवेदन पत्र दिए हैं उन्हें 18 अप्रैल को घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए गठित मतदान दल, माइक्रो प्रेक्षक, वीडियोग्राफर तथा सुरक्षाकर्मियों को कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुपस्थित मतदाताओं से घर से मतदान कराएं। मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराएं। मतदान कराते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। अत्यंत वृद्ध अथवा नेत्रहीन मतदाता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लेकर मतदान कराने के लिए सहयोगी की सुविधा दें। यदि प्रथम दिन घर में मतदाता किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो पुन: उनके घर जाकर मतदान कराएं। यदि पुन: मतदाता अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थित के संबंध में पंचनामा बना लें।
डॉ सोनवणे ने कहा कि अनुपस्थित मतदाताओं से मतदान कराने के लिए दल गठित कर दिए गए हैं। सेक्टर आफीसर ही मतदान कराएंगे। इसके लिए रूट चार्ट बना दिया गया है। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतदान कराने के लिए आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। बीएलओ के माध्यम से दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु के मतदाता का पहचान पत्र सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सहायक रिटर्निंग आफीसर 18 अप्रैल से पूर्व डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर डॉ अमरजीत सिंह ने कहा कि जिन दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने फार्म 12 डी में आवेदन देकर डाक मतपत्र से मतदान की इच्छा व्यक्त की है उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। दल के पीठासीन अधिकारी घर पर जाकर डाक मतपत्र से मतदान कराएंगे। निर्धारित लिफाफे में डाक मतपत्र तथा घोषणा पत्र बंद करके उसे एक अन्य लिफाफे में रखेंगे। मतदान पूरा होने के बाद सभी लिफाफे सहायक रिटर्निंग आफीसरों को देंगे जिन्हें सहायक रिटर्निंग आफीसर स्ट्रांगरूम में सुरक्षित भण्डारित कराएंगे।
मास्टर ट्रेनर ने कहा कि मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से किसी एक के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होगी। दिए गए रजिस्टर में पहचान पत्र का क्रमांक अवश्य दर्ज करें। मतदान दल का कोई भी सदस्य किसी भी स्थिति में मतांकन न करे। निर्धारित मतदान दिवस के एक दिन पूर्व बीएलओ के माध्यम से अनुपस्थित वोटर को मतदान करने की सूचना दी जाएगी। मास्टर ट्रेनर ने डाक मतपत्र से मतदान की बिन्दुवार जानकारी दी। प्रशिक्षण में सभी एसडीएम, नोडल अधिकारी डाक मतपत्र सुदामा गुप्ता, मास्टर ट्रेनर एचजीआर त्रिपाठी, सेक्टर आफीसर, सुरक्षाकर्मी, वीडियोग्राफर तथा माइक्रो प्रेक्षक उपस्थित रहे।