इटावा

वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से एक जनपद एक उत्पाद” कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण सहायता योजना उ०प्र० शासन द्वारा प्रारम्भ की गयी है

वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से एक जनपद एक उत्पाद” कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण सहायता योजना उ०प्र० शासन द्वारा प्रारम्भ की गयी है

 

इटावा  विशाल समाचार संवाददाता: उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र सुधीर कुमार ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओ०डी०ओ०पी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद इटावा हेतु चिन्हित उत्पाद (वस्त्र उत्पाद / टेलरिंग/वस्त्र कढ़ाई से सम्बन्धित) के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्‌देश्य से एक जनपद एक उत्पाद” कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण सहायता योजना उ०प्र० शासन द्वारा प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत ओडीओपी उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत उद्योग / सेवा/ व्यवसाय क्षेत्र (केवल वस्त्र उत्पाद/ टेलरिंग/ वस्त्र कढ़ाई से सम्बन्धित) की इकाई हेतु बैंकों के माध्यम से निम्नवत वित्त पोषण (ऋण उपलब्ध) कराया जायेगा-1. रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। 2 रू0 26.00 लाख से अधिक एवं रू0 5000 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रु०6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो. मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी।

3 रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि

50 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी।

4. रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगी। 5. उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। 6. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनु०जा०, अनु०ज०जा०, अ०पि०व०, अ०सं०, महिला एवं दिव्यांगजन) के लागार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

7. आवेदक उ०प्र० का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो तथा आवेदक द्वारा भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।

आवेदन केवल ऑन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन http://www. http://msme.up.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एस०डी० फील्ड इटावा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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