इटावा में प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा नोटिस का जबाव उपलब्ध नहीं कराये जाने पर तत्पश्चात् प्लाटिंग को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई
इटावा विशाल समाचार संवाददाता: जनपद इटावा में आज को अवनीश राय, जिलाधिकारी इटावा के निर्देश के कम में अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी / नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, इटावा द्वारा फ्रेण्डस कालोनी एवं इकदिल क्षेत्रांतर्गत कुल 05 स्थलों (धर्मेश्वरी आवासीय कालोनी-सुन्दरपुर, कैंचीधाम सरोजनी हाउसिंग सोसायटी-सुन्दरपुर, राम आवासीय कालोनी-वमनपुर भगवतीपुर, बृजधाम आवासीय कालोनी-कछपुरा, एस०बी० आवासीय कालोनी-वमनपुर भगवतीपुर) पर बिना स्वीकृत मानचित्र / लेआउट प्लान की गयी अवैध प्लाटिंग के संदर्भ में संबंधित प्लाटिंगकर्ताओं को विनियमित क्षेत्र कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये। निर्धारित समय में संबंधित प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा नोटिस का जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी / नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, इटावा के निर्देश के क्रम में विक्रम सिंह राघव, उप जिलाधिकारी सदर, इटावा, अमित सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर इटावा, तहसीलदार सदर इटावा, संबंधित थानाध्यक्ष एवं पुलिस व राजस्व टीम के साथ अवैध रूप से की गयी प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई
। उक्त 05 स्थलों पर अवैध प्लाटिंग से आच्छादित कुल क्षेत्रफल लगभग 6.57हे0 (65000 वर्गमी०) है, जिसका निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन-लगभग 36 करोड रू० होता है, जिसमें लगभग 01 करोड रू० की राजस्व क्षति हुई है, जिसे खाली कराया गया। जिलाधिकारी इटावा एवं अपर जिलाधिकारी / नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, इटावा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भविष्य में प्लाटिंग नियमानुसार उ०प्र० (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-1958 के अंतर्गत विनियमित क्षेत्र से मानचित्र स्वीकृति / लेआउट प्लान की अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत ही प्लाटिंग की जाए।