सीतामढ़ी

अभियोजन से संबंधित बैठक समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में आयोजित की गई

 

 

अभियोजन से संबंधित बैठक समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में आयोजित की गई

 

समय पर गवाही हो सके और न्याय स– समय मिल सके इस बाबत जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में एन ०आई ०सी, सीतामढ़ी की मदद से एक एप्प विकसित किया गया है।*

 

स –समय न्याय की दिशा में एक प्रभावी कदम*

 

अब कोर्ट केस में गवाही /गवाहो का आई टी एप्लीकेशन के द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा।

 

आज विमर्श सभा कक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित बैठक आयोजित की गई।बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी भी उपस्थित थे।

 

बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक, एपीपी एवं स्पेशल पीपी से अनुरोध किया गया कि फैसला हेतु लंबित कांडों में अविलंब सजा दिलाने का प्रयास करें। बैठक में जिले के विभिन्न न्यायालय में लंबित एवं निष्पादित कांडों मामलों में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के साथ लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा की गई।

 

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि *विभिन्न कोर्ट केस में गवाही /गवाहों का आई टी एप्लीकेशन के द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा जिसमें सभी कोर्ट केसेज में होने वाले गवाहों का ब्योरा पूर्व से संधारित रहेगा एवं समय से गवाह,थाना के पदाधिकारी,चिकत्सक एवं अन्य सरकारी पदाधिकारी जिनकी भी आवश्यकता उस केस में सुनवाई के दौरान उपस्थिति के लिए होगी उनको एसएमएस के द्वारा सूचना समय से दी जाएगी एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सघन अनुश्रवण किया जाएगा ताकि समय पर गवाही हो सके और न्याय समय से मिल सके।*

 

इसके अतरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा एसपीडी ट्रायल के वादों में अविलंब दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया गया, उत्पाद एक्ट के तहत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया

बैठक में एक्साईज एक्ट ,पोक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी/ एसटी एक्ट, हत्या ,डकैती, बलात्कार ,शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण और गंभीर मामलों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सबकी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके।

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