अपराधइटावा

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड

विशाल समाचार संवाददाता इटावा: इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना जसवन्तनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैन की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सज्ज सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

 

संक्षिप्त विवरणः-वादी की तहरीर के आधार पर हत्या का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 409/2019 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 410/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकर की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय शाहू एवं मानीटरिंग सैल व एडीजी श्रीमती मंजू शाक्य तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 07.08.2024 को अन्तर्गत धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मा न्यायालय एडीजे-05 इटावा द्वारा 05 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,000/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।

अपराधी 1. सचिन जाटव पुत्र स्व० राकेश कुमार जाटव निवासी घटिया अजमत अली नौरंगाबाद थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

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