सीतामढ़ी

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2025 अंतर्गत मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के क्रम में मतदान केंद्रों के सूची की प्रारूप प्रकाशन पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2025 अंतर्गत मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के क्रम में मतदान केंद्रों के सूची की प्रारूप प्रकाशन पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–

विशाल समाचार संवाददाता सीतामढ़ी:जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी की अध्यक्षता में विमर्श सभा कक्ष में माननीय सांसद प्रतिनिधि एवं माननीय विधायक तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

 

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का किए गए भौतिक सत्यापन एवं आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की निर्धारित की गई अधिकतम संख्या (1400)के आलोक में मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जहां निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है वहां युक्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्रों पर निर्वाचको की अधिकतम संख्या को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम आसपास के मतदान केंद्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानांतरण किया जाना है। निर्वाचकों का स्थानांतरण पूर्ण परिवार के निर्वाचकों का एक साथ होना है। यदि मतदान केंद्रों पर निर्वाचकों का स्थानांतरण नियमानुकूल नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में नए मतदान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव आयोग को भेजा जाना है।उक्त आधार पर इस जिले के सभी मतदान केंद्रों का युक्तिकरण कार्य किया गया है एवं मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची तैयार कर प्रकाशित की गई है।बैठक में बताया गया कि जिले के सभी आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों के प्रारूप सूची पर यदि किन्हीं को कोई दावा आपत्ति देना हो तो वे लिखित रूप से अपना दावा आपत्ति कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय में 7 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक दे सकते हैं। प्राप्त सभी दावा आपत्ति का नियमानुसार कार्रवाई कर एवं पुनः सभी के साथ विचार विमर्श कर तदनुसार प्रारूप सूची में संशोधन करते हुए इसे आयोग को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। निर्धारित अवधि दिनांक 17 सितंबर 2024 के पश्चात दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।बैठक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान केंद्रों के प्रारूप सूची के संबंध में दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि 7 सितंबर 2024 से दिनांक 17 सितंबर 2024 तक निर्धारित है। उक्त अवधि में प्राप्त दावा आपत्ति के आलोक में व्यक्तिगत जवाब देही के साथ संबंधित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर अपने जांच मंतव्य सहित प्रतिवेदन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा 25 सितंबर 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अपर समाहर्ता राजस्व, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी ,जिला उप निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे एवं सभी प्रखंड विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।

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