धान की बिक्री के लिये नीलामी द्वारा खुली बोली दिन में 02 बार पूर्वाइन 11.00 बजे और अपराह्न 2.00 बजे मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी।
विशाल समाचार संवाददाता इटावा:
जिलाधिकारी इटावा ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्गत धान क्रय नीति शानानादेश संख्या 1/2024/727/29-4-2024/ई-65/2024 खाद्य एवं रसद अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 25.09.2024 के प्रस्तर संख्या- 17 में उल्लिखित है कि कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्गक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से धान क्रय हेतु किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये धान की बिक्री के लिये नीलामी द्वारा खुली बोली दिन में 02 बार पूर्वाइन 11.00 बजे और अपराह्न 2.00 बजे मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी। धान की नीलामी कराने पर यदि उपयुक्त गुणवत्ता (एफ०ए०क्यू०) के धान की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम आती है. तो क्रय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उक्त धान खरीद लिया जायेगा। नीलामी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जायेगी तथा इसकी सूचना मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायेगी। यदि नीलामी के समय केन्द्र प्रभारी उपस्थित नहीं रहता है. तो मण्डी सचिव द्वारा इसकी सूचना जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों को दी जायेगी ताकि उनके स्तर से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। जनपद इटावा की मण्डियों में नीलामी प्रक्रिया के शासनादेशानुसार नियमित संचालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित मण्डी के उप जिलाधिकारी / सभापति को नोडल अधिकारी, तहसीलदार एवं मण्डी सचिव को सह नोडल अधिकारी एतद्वारा नामित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि धान क्रय नीति शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित मण्डियों में नीलामी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करायें। सभी मण्डी सचिव सुनिश्चित करेंगे कि समस्त नियमों का पालन हो अन्यथा की दशा में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।