नियमावली 2016 के नियम 57 के अर्न्तगत पात्रता के आधार पर तालाबों के पटटे की कार्यवाही तहसील जसवन्तनगर के मीटिंग हाल में दिनांक 13.11.2024 को शिविर के माध्यम से प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जायेग
इटावा विशाल समाचार संवाददाता: उप जिलाधिकारी जसवंत नगर ने बताया कि कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा के निर्देशानुसार निम्नलिखित ग्रामों के प्रधानों / लेखपालों / मत्स्य जीवी सहकारी समितियों / स्वयं सहायता समूह / मछुआ समुदाय के व्यक्तियों/अनुसूचित जातियों / जनजातियों आदि को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली 2006 में वर्णित धारा 61 उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 57 के अर्न्तगत पात्रता के आधार पर तालाबों के पटटे की कार्यवाही तहसील जसवन्तनगर के मीटिंग हाल में दिनांक 13.11.2024 को शिविर के माध्यम से प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। जिसमें ग्राम के प्रधान/ सदस्य ग्राम समा/लेखपाल / राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार उपस्थित रहेगें। उक्त आवंटन की कार्यवाही हेतु नायब तहसीलदार को नामित किया जाता है। शिविर की कार्यवाही में प्रार्थना पत्रों को एकत्र कर शासनादेशानुसार पात्रता के क्रम में पटटा कार्यवाही की जायेगी। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पूर्व से शासनादेश के अनुसार यदि प्रस्ताव पारित किये गये हों, तो साथ में अवश्य लाना सुनिश्चित करें। उक्त शिविर निम्न प्रकार निर्धारित है ।अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप निर्धारित दिनांक 13.11.2024 को तहसील सभागार कक्ष, जसवन्तनगर में उपस्थित होकर आयोजन में प्रतिभाग करें। ग्राम खेड़ा बुजुर्ग में तालाब की गाटा संख्या 646 रकवा 0.2550, बनकटी बुजुर्ग में तालाब की गाटा संख्या 261 रकवा.0.8300 ,जसोहन में गाटा सख्या 173 रकवा 0.2100 व गाटा संख्या 20 रकवा 0.4290, महलई ग्राम में तालाब की गाटा संख्या 90 रकवा 0.4940 व गाटा संख्या 161ख रकवा 0.3450 तथा नगला तौर में गाटा संख्या 952 /2 रकवा 0.1980 ।