लोक अदालत में विद्युत एवं जल कर छूट के प्रकरणों का किया जायेगा निराकरण
रीवा : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्री विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा के नेतृत्व में आगामी 10 जुलाई को जिला न्यायालय रीवा, तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना समेत संपूर्ण जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर के प्रकरणों के निराकरण में शासन द्वारा छूट संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु प्री लिटिगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, 10,000 से 50,000 रुपये बकाया होने पर 75 प्रतिशत एवं 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री-लिटिगेशन प्रकरण इत्यादि के प्रकरण निराकरण हेतु रखे जायेगें।