जिले के सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेध लागू निम्न प्रकार
पुणे, जिले में विधानसभा आम चुनाव के मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सुहास दिवासे ने निषेधाज्ञा जारी की है.
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, सभी मंडप, दुकानें, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर, सभी प्रकार के हॉकर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संकेत चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत उक्त समय के दौरान जिले के सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर की दूरी पर निजी वाहन ले जाना, उपयोग करना या प्रवेश करना प्रतिबंधित है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।