
उ०प्र० नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम विधेयक-2021 (भवन किराया सम्बन्धी वाद) के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
विशाल समाचार संवाददाता
इटावा जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उ०प्र० नगरीय परिसर किरायेदारी विनियम विधेयक-2021 (भवन किराया सम्बन्धी वाद) के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि भवन सम्बन्धी 60 वाद अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा शीघ्र किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मकान मालिक व किरायेदारों के मध्य एग्रीमेण्ट कराया जाना आवश्यक है तथा उक्त एग्रीमेण्ट 12 माह की अवधि से कम न किया जाए। मकान मालिक व किरायेदारों के मध्य हुए एग्रीमेण्ट की एक प्रति अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) इटावा के न्यायालय में जमा करना भी आवश्यक है। मकान मालिकों व किरायेदारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) इटावा के न्यायालय में अपना वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेण्ट न होने की दशा में मकान मालिक व किरायेदार उक्त अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
उक्त बैठक के दौरान श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), श्री अनुराग दुबे जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), श्री अरविन्द कुमार शर्मा पेशकार न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), श्री श्याम सुन्दर पेशकार न्यायालय, श्री राजेश कुमार सरोज पेशकार न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।