कलेक्टर ने मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के दिए आदेश
आलोक कुमार तिवारी संवाददाता:
मऊगंज : कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले के सभी जलाशयों में 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस अवधि में मछली का शिकार, विनिमय तथा परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश नवीन मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर एक वर्ष के कारावास अथवा पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करे। यह प्रतिबंध छोटे तालाब अथवा अन्य ऐसे जल स्त्रोत पर लागू नहीं होगा जिसका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्षाकाल का आरंभ मछलियों का प्रजनन काल होता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं।


