मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी पुलिस थाने में दें, अपर जिलाधिकारी का आदेश
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:पुणे महाराष्ट्र
पुणे, । पुणे ग्रामीण जिले में मकान मालिकों के लिए अपने किरायेदारों का सत्यापन कर उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ज्योति कदम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, मकान मालिकों को किरायेदार का पूरा नाम, वर्तमान और स्थायी पता, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, किरायेदार की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता, किरायानामा तथा पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में जमा नहीं करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय पुलिस थानों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
