पुणे ग्रामीण में 18 सितम्बर तक धारा 37 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
पुणे मोहन सिंह तोमर: पुणे ग्रामीण ज़िले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 18 सितम्बर तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। अपर जिलाधिकारी ज्योति कदम ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1) व (3) के तहत 5 सितम्बर की मध्यरात्रि से 18 सितम्बर की रात 12 बजे तक यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार–दाहक व विस्फोटक पदार्थ, हथियार, डंडे, तलवारें, बंदूकें इत्यादि साथ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
पुतला दहन, नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन, उत्तेजक भाषण, अशोभनीय नारे और ऊँची आवाज़ में वाद्य बजाना वर्जित रहेगा।
पाँच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा करना, सभा या जुलूस निकालना भी पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा।
सरकारी सेवा में ड्यूटी पर मौजूद और जिन्हें हथियार रखने की अनुमति है, वे इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



