रीवा

पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे (कार्बाइड गन) मऊगंज जिले में प्रतिबंधित

पीवीसी पाइप में विस्फोटक भरकर ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे (कार्बाइड गन) मऊगंज जिले में प्रतिबंधित

 

मऊगंज विशाल समाचार. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मऊगंज संजय कुमार जैन ने जिले में लोहा स्टील एवं पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण भण्डारण एवं क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में आदेश जारी कर जिले में इसकी विक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आदेश में कहा है कि यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। सर्वसाधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों/कार्यपालिक दण्डाधिकारियों/समस्त थानों, समस्त जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button