रीवा

मऊगंज जिले में खुले में मांस-मछली विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश

मऊगंज जिले में खुले में मांस-मछली विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश

खुले में मांस-मछली की बिक्री करने पर होगी कार्यवाही

 

मऊगंज विशाल समाचार: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज संजय कुमार जैन ने जिले भर में मांस मछली के खुले में विक्रय करने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय नहीं करेगा। मांस विक्रय का लाइसेंस देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकान में साफ-सफाई और कचरा निष्पादन की समुचित व्यवस्था है। पशु मांस और मछली को दुकानों के सामने अपारदर्शी कांच लगाकर रखा जाए। सभी एसडीएम और थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिश: सूचना देना संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत कलेक्टर न्यायालय मऊगंज में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आमजनता को आदेश के प्रतियों की सूचना समाचार पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों से दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button