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उप चुनाव के दौरान मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित 

उप चुनाव के दौरान मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री रहेगी प्रतिबंधित 

 

 

रीवा विशाल समाचार. रीवा और मऊगंज जिलों में उप चुनाव के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के लिए मतदान 29 दिसम्बर को कराया जाएगा। उप चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बंद रहेंगी और इसका क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में मतदान होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पाँच किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

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