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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं स्टार्टअप के लिए हितग्राही को शासन द्वारा दी जा रही है सहायता

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं स्टार्टअप के लिए हितग्राही को शासन द्वारा दी जा रही है सहायता

 

रीवा विशाल समाचार. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र हितग्राही को तथा स्टार्टअप के लिए शासन द्वारा सहायता दिये जाने का प्रावधान है। स्टार्टअप नीति के तहत प्रतिमाह 10 हजार रूपये की दर से एक वर्ष तक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान तथा 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रूपये तक की सहायता दी जा रही है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जे.पी. तिवारी ने बताया कि उद्योग कार्यालय में सहायक प्रबंधक दीपक मिश्रा मोबाइल नंबर 8889960027 एवं सोनल अग्रवाल सहायक प्रबंधक मोबाइल नंबर 9685944541 को योजना के लिए अधिकृत किया गया है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी 11 एवं 12 फरवरी को भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट एवं ईको सिस्टम अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम में भागीदारी के लिए इच्छुक व्यक्ति स्टार्टअप डॉट एमपी डॉट जीओव्ही डॉट इन पोर्टल पर आवेदन कर पंजीयन करा सकते हैं।

 

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