इटावा ( UP)जिला कृषि अधिकारी अभिनन्दन सिंह ने समस्त कीटनाषी विक्रेताओं को निर्देषित किया है कि कृषकों को कीटनाषी विक्रय करते समय कैशमेमों उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें, कैशमेमो न देने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाषी नियमावाली 1971 की सुसंगत धाराओं के अन्र्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिए स्वयं जिम्मेदारी होगे।
उन्होने ने बताया कि सभी कीटनाषी विके्रताओं को समय समय पर किसानों को कीटनाषी विक्रय की कैशमेमों उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है ताकि गुणवत्तायुक्त कृषि रक्षा रसायन समय से उपलब्ध हो सके। परन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कीटनाषी विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देषों का पालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त खेदजनक है।