कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुणे शहर में धारा 144 लागू
पुणे :कोरोना का प्रकोप बढे नहीं इस लिए पुणे शहर में धारा 144 लागू की जाएगी ताकि कोरोना के मामले न बढ़े. गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि में यह फैसला लिया गया है। यह फैसला दि.10 सितंबर से लोग एक साथ इकठ्ठा न हो कोरोना की संख्या को देखते हुए यह फैसला इसी लिए यह निर्णय लिया है
इस बीच, पुणे शहर के पुलिस सहायक आयुक्त डॉ. शिसवे
ने हाल ही में इस संबंध में एक आदेश जारी किया। रवींद्र शिसवे द्वारा जारी किया गया
प्रशासन ने कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लगाने का फैसला किया है और कर्फ्यू, पूजा स्थलों को बंद कर दिया है और पुलिस कमिश्नर पर कर्फ्यू लगा दिया है. यह आदेश अगले दस दिनों के लिए लागू है और इसका उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। शिसवे द्वारा प्रस्तुत किया गया।