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बाल संरक्षण हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

बाल संरक्षण हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

रिपोर्ट: विशाल समाचार

स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश

इटावा, 08 अप्रैल 2026 (वि.स.प्रतिनिधि)। जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों को सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त सुविधा, फोस्टर केयर एवं ग्रुप फोस्टर केयर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित करना है। इसके तहत समाजसेवा की भावना रखने वाले इच्छुक व्यक्ति एवं स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त सुविधा के रूप में दी जाने वाली सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क होंगी।

अधिकारियों के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। साथ ही उनका किसी भी प्रकार की आपराधिक या अनैतिक गतिविधियों से संबंध नहीं होना चाहिए तथा बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक है।

इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं या कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कर सकते

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