
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, पक्ष में 298 तो विरोध में 230 वोट
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान : नई दिल्ली
नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका। मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 जबकि विरोध में 230 वोट पड़े, लेकिन इसके बावजूद बिल गिर गया।
दरअसल, यह एक संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। कुल 528 वोटों में से विधेयक को पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जबकि इसे केवल 298 वोट ही मिल सके।
इस प्रकार साधारण बहुमत से अधिक समर्थन मिलने के बावजूद आवश्यक संवैधानिक बहुमत न मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। इस मुद्दे को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।


