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इटावा : दिव्यांगजन दुकान निर्माण/संचालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

इटावा : दिव्यांगजन दुकान निर्माण/संचालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा,  : जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दुकान निर्माण हेतु ₹20,000 की सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹15,000 ऋण तथा ₹5,000 अनुदान शामिल है। वहीं ठेला, गुमटी या किराये की दुकान आदि के लिए ₹10,000 की सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹7,500 ऋण तथा ₹2,500 अनुदान शामिल है।

पात्रता शर्तें

इस योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी—

आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी दिव्यांगजन हो।

वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की सीमा के दो गुने से अधिक न हो।

आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो।

किसी आपराधिक या आर्थिक मामले में दोषी न हो तथा सरकारी धनराशि बकाया न हो।

दुकान निर्माण हेतु कम से कम 110 वर्ग फुट भूमि स्वयं की हो या भूमि क्रय/व्यवस्था करने में सक्षम हो।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन https://divyangjandukan.upsdc.gov.in⁠� पर कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, अधिवास प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।

आवेदन की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कमरा नंबर 37, विकास भवन, इटावा में भी जमा करनी होगी, ताकि आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा सके।

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