गटई कामगारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर टीन शेड स्टॉल, आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: पुणे महाराष्ट्र
पुणे,। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध वर्ग के चर्मकार व्यवसाय से जुड़े गटई कामगारों के लिए “टीन शेड स्टॉल वितरण योजना” लागू की गई है। योजना के तहत काम के दौरान धूप और बारिश से सुरक्षा के लिए लाभार्थियों को 100 प्रतिशत अनुदान पर टीन शेड स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम 5 हजार रुपये तक की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
योजना के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति अथवा नवबौद्ध वर्ग से होना आवश्यक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्टॉल के लिए मांगी गई जगह ग्राम पंचायत, नगरपालिका, छावनी परिषद अथवा महानगरपालिका द्वारा किराया, अनुबंध, खरीद अथवा नि:शुल्क रूप से अधिकृत रूप में आवंटित होनी चाहिए या फिर वह आवेदक की स्वयं की संपत्ति होनी चाहिए। संबंधित भूमि का आवेदक के नाम से चालू 7/12 उतारा भी आवश्यक रहेगा।
आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक लाभार्थी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, सर्वे नंबर 104/105, विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने, येरवडा, पुणे – 411006 में आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 020-29706611 पर संपर्क किया जा सकता है।


