
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 31 जुलाई तक कराए जाएं पंचायत चुनाव
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:जयपुर राजस्थान
जयपुर। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से गर्मी और मौसम संबंधी परिस्थितियों का हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव को अनावश्यक रूप से टालना उचित नहीं है और तय समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर हाईकोर्ट पहले भी सख्त रुख अपना चुका है। इससे पूर्व अदालत ने चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद मामले में अवमानना याचिकाएं भी दायर की गई थीं।
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर सबकी नजरें टिक गई हैं। वहीं विपक्ष ने भी चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अदालत के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो सकती हैं।


